हरियाणा राज्य की 2023 की अविवाहित पेंशन योजना क्या है? Haryana Unmarried Pension Yojana (Avivahit Pension Yojana in Hindi) में ऑनलाइन आवेदन, pdf फॉर्म, लाभ, लाभार्थी, सूची, लिस्ट, कुवारें और विधुर, योग्यता, दस्तावेज, अधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर, कैसे चेक करें, स्थिति, ताज़ा खबर, शुरुआत 2750 रूपये प्रतिमाह (Haryana Unmarried Pension Yojana in Hindi) Online Application, Form pdf, Benefit, Eligibility, List, Documents, Official Website, Helpline Number, How to Check, Latest News, Check Status, Update)
हरियाणा सरकार ने शादीशुदा लोगों को खुशखबरी दी है। दरअसल, सरकार ने हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना नामक एक पेंशन योजना शुरू की है। जिन लोगों की शादी अभी नहीं हुई है, उन्हें इस योजना से लाभ मिलेगा। योजना में महिलाएं और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने योजना का लाभ लेने के लिए एक उम्र सीमा निर्धारित की है, जिसके तहत पेंशन दी जाएगी। इस लेख में हरियाणा की अविवाहित पेंशन योजना क्या है और इसके लिए आवेदन कैसे करें।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना 2023 (Hindi: Haryana Unmarried Pension Scheme)
योजना का नाम | अविवाहित पेंशन योजना |
किसने शुरू की | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर |
लाभार्थी | राज्य के अविवाहित महिला और पुरुष |
कब घोषणा की गई | जुलाई, 2023 |
उद्देश्य | अविवाहित महिलाओं और पुरुषों को पेंशन देना |
राज्य | हरियाणा |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://pension.socialjusticehry.gov.in/ |
हेल्पलाइन नंबर | 0172-2715090 1800-2000-023 (सरल हेल्पलाइन नंबर) |
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना क्या है?
हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अविवाहित लोगों के लिए एक पेंशन योजना शुरू की है. इसे हिंदी में “अविवाहित पेंशन योजना” और अंग्रेजी में “हरियाणा अनमैरिड पेंशन योजना” कहा जाता है। इस योजना से न सिर्फ अविवाहित महिलाएं बल्कि अविवाहित पुरुष भी लाभ उठाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने एक उम्र सीमा निर्धारित की है, जिससे अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को लाभ मिलेगा। लाभार्थी व्यक्ति को योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन हर महीने उसके बैंक खाते में मिलती रहेगी।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का कुल लाभार्थी
इस योजना से लगभग एक लाख बीस हजार लोगों को आर्थिक सहायता मिलेगी। वह अपने निजी कार्यों में इस धन का उपयोग कर सकेगा।
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हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का उद्देश्य (Objective):
हरियाणा राज्य में बहुत से लोग रहते हैं जो शादी नहीं कर पाए हैं और अब शादी की उम्र भी हो गई है। ऐसे लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर जगह भटकना पड़ता है अगर वे काम नहीं करते हैं। इसलिए हरियाणा में अविवाहित उम्रदराज लोगों को पैसे देने के लिए सरकार ने पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना से अविवाहित लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी।
हरियाणा अनमैरिड पेंशन योजना के लाभ और विशेषताएं:
- हरियाणा राज्य में चल रही अनमैरिड पेंशन योजना का लाभ अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को मिलेगा।
- योजना का लाभ हर उम्र के लोगों को नहीं मिलेगा; इसकेवल ४५ से ६० वर्ष की उम्र के लोगों को मिलेगा।
- सरकार ने लगभग 1,25,000 से अधिक लोगों को इस योजना से लाभ मिलने का अनुमान लगाया है।
- योजना के तहत लाभार्थी को ₹2750 की आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड से दी जाएगी।
- योजना के अंतर्गत पेंशन पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने की निर्धारित तिथि पर पेंशन अपने बैंक अकाउंट में मिलेगी।
- हरियाणा राज्य में रहने वाले अविवाहित पुरुषों और महिलाओं की आर्थिक स्थिति इस योजना से काफी सुधर जाएगी।
- योजना से धन मिलने से अविवाहित लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी।
- इस कार्यक्रम से शादी नहीं हुई महिलाओं और पुरुषों का जीवन स्तर सुधरेगा।
हरियाणा अविवाहित पेंशन कार्यक्रम में योग्यता
- हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लाभार्थी केवल हरियाणा के स्थाई निवासियों होंगे।
- विवाहित लोगों की योजना पात्र होगी।
- इस योजना का भी लाभ ऐसे लोगों को मिलेगा जो शादी के बाद विधवा या विधुर हो गए हैं।
- योजना 45 से 60 वर्ष की उम्र के पुरुषों और महिलाओं को मिलेगी।
- योजना में आवेदन करने वाले व्यक्ति की सालाना आय 1,80,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- क्योंकि पेंशन के पैसे सरकार से मिलेंगे, व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।
- योजना में आवेदन करने पर ही व्यक्ति को फायदा मिलेगा।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम की अविवाहित पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड,
- निवास प्रमाण पत्र,
- आय प्रमाण पत्र,
- बैंक खाता विवरण,
- फोटो,
- मोबाइल नंबर।
विवाहित पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट
आपको अविवाहित पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट का पता होना चाहिए अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इसी लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
विवाहित पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म (PDF)
इस लेख में हमने आपको पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट का लिंक दिया है. आप इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।योजना अभी शुरू नहीं हुई है। अब आपको इसमें आवेदन करने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।
- हरियाणा अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना के तहत सरकार एक लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों को बिजली के आढे बिल से छुटकारा दे रही है।
- हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पहले आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा।
वेबसाइट के मुखपृष्ठ पर पहुंचने के बाद आपको मदद योजना नामक ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऐसा करने पर स्क्रीन पर अगला पेज खुलता है।
आपको अपनी स्क्रीन पर खुले हुए पेज में पेंशन स्कीम के ऑप्शन पर क्लिक करना है. यह आपको एक और पेज पर ले जाएगा।
आपको अब अनमैरिड पेंशन योजना वाले पेज पर क्लिक करना है जो आपकी स्क्रीन पर आया है। ऐसा करने से एप्लीकेशन पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी स्क्रीन पर खुलता है।
आपको अपनी स्क्रीन पर खुला हुआ एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट आउट निकालना है।
अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी जानकारी दर्ज करने के लिए कहा जा रहा है, उसे सही जगह पर दर्ज करना होगा।
सभी विवरण भरने के बाद, आवेदन फॉर्म के साथ दस्तावेज की फोटो कॉपी को अटैच करना होगा।
अब आपको आवेदन पत्र लेकर संबंधित डिपार्टमेंट में देना होगा।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन इस प्रकार कर सकते हैं: अब आपको अपने फोन नंबर और ईमेल आईडी पर सभी जानकारी मिलती रहेगी।
इस लेख में हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के बारे में आपको आवश्यक जानकारी दी गई है। ताकि आप योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें, हम अब आपको योजना का हेल्पलाइन नंबर भी नीचे दे रहे हैं। या फिर अपनी शिकायतों को दर्ज करने में सक्षम हो जाएगा।
0172-2715090 और 1800-2000-023 (जनरल हेल्पलाइन नंबर)