राजस्थान के मुख्यमंत्री की कृषक साथी योजना 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें|How to apply online for the Krishak Sathi Yojana 2023 of the Chief Minister of Rajasthan

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान 2023 क्या है, कब से शुरू होगी, कौन पात्र है, कौन से दस्तावेज की आवश्यकता है, कैसे आवेदन करें, आधिकारिक वेबसाइट, हॉटलाइन नंबर, और बहुत कुछ (Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Rajasthan in Hindi) (Kya Hai, Beneficiary, Eligibility, Documents, Official Website, Helpline, Application)

राजस्थान के मुख्यमंत्री की कृषक साथी योजना

राजस्थान सरकार ने अब किसानों के भाइयों के लिए एक लाभ कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अनुसार किसान भाइयों को उनकी मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में लाभ प्राप्त होगा। यदि किसान के भाई की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के सदस्यों को मुआवजा दिया जाएगा, और यदि वह स्थायी विकलांगता से पीड़ित है, तो सरकार किसान के भाई को कार्यक्रम के तहत इलाज कराने के लिए भुगतान करेगी। यह सहायता राजस्थान कृषक साथी योजना के माध्यम से किसानों को प्रदान की जाएगी। आइए इस पोस्ट में जानते हैं कि राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है और इसके लिए आवेदन कैसे करें।

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान 2023 (Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana in Hindi)

योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना
किसने लांच की   राजस्थान सरकार
उद्देश्य    दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थीराजस्थान के किसान
आधिकारिक वेबसाइटhttp://www.rajasthan.gov.in

मुख्यमंत्री की कृषक साथी योजना क्या है ? (What is Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana)

सरकार उन किसान भाइयों को देगी जिन्होंने कार्यक्रम के लिए आवेदन किया था और कार्यक्रम के लाभार्थियों के रूप में चुने गए थे, यदि वे कृषि गतिविधि करते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना का अनुभव करते हैं। यह वित्तीय सहायता किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में सरकार द्वारा दी जाएगी और राशि न्यूनतम 5000 से अधिकतम 2,00,000 तक होगी।

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लक्ष्य(Objective)

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की स्थापना इसलिए की गई है ताकि दुर्घटना में घायल होने वाले किसान भाई अपनी देखभाल के लिए वित्तीय सहायता पर निर्भर न रहें और इसे तुरंत प्राप्त कर सकें। राजस्थान के किसान भाई मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत आत्मनिर्भर बन सकेंगे और दुर्घटना की स्थिति में उन्हें बिना खर्च की चिंता के त्वरित चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। नतीजतन, उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा देखभाल के लिए पैसे उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

राजस्थान कृषक साथी योजना की विशेषताएं और लाभ (विशेषताएं और लाभBenefit / Key Features)

राजस्थान कृषक साथी योजना राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं और लाभ इस प्रकार हैं:

  • राजस्थान राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2021 के 24 फरवरी को इस कार्यक्रम की शुरुआत की।
  • योजना में कृषक भाइयों को लाभ प्राप्त करने का प्रावधान शामिल है।
  • कार्यक्रम में एक खंड शामिल है जिसमें कहा गया है कि यदि किसी किसान के भाई की मृत्यु कृषि से संबंधित कर्तव्यों के दौरान हो जाती है या दुर्घटना के परिणामस्वरूप विकलांगता हो जाती है तो सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
  • सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि को 5,000 और 2,000,000 के बीच सीमित कर दिया है।
  • इसके अतिरिक्त, किसान भाइयों के पास अब किसान भाई के निधन की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एक नामांकित व्यक्ति का नाम देने का विकल्प है।
  • जिन किसानों ने इस कार्यक्रम के लिए आवेदन किया है और जिनका नाम सरकार की कार्यक्रम लाभार्थियों की सूची में जोड़ा गया है, उन्हें कृषक साथी योजना के तहत लाभ मिलेगा।
  • योजना में भाग लेने वाले किसान भाइयों को इसका लाभ तभी मिलेगा जब वे दुर्घटना के बाद लगभग 6 महीने के भीतर अपना क्लेम जमा करेंगे। छह महीने के बाद दावों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा।
  • किसान भाई योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि का उपयोग अपना इलाज कराने में कर सकेंगे, यहां उनके बैंक खाते में धनराशि जमा की जायेगी।
  • राजस्थान सरकार ने कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

इस योजना के अन्य लाभ 

फसल बीमा: इस योजना के तहत, किसानों को रुपये तक का फसल बीमा कवर प्रदान किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा आदि के कारण फसल के नुकसान के मामले में 5 लाख।

ब्याज मुक्त ऋण: यह योजना किसानों को रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है। कृषि प्रयोजनों के लिए 3 लाख, जिसे आसान किश्तों में चुकाया जा सकता है।

वित्तीय सहायता: यह योजना किसानों को ट्रैक्टर, टिलर और हार्वेस्टर जैसी कृषि मशीनरी और बीज, उर्वरक और कीटनाशक खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड: यह योजना किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करती है, जिसमें उनकी मिट्टी के पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी होती है, जिससे वे उर्वरीकरण के बारे में सूचित निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।

मोबाइल ऐप: इस योजना के तहत एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है जो किसानों को फसल प्रबंधन के तरीकों, मौसम के पूर्वानुमान और बाजार की कीमतों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

आजीविका सहायता: यह योजना मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और बागवानी में प्रशिक्षण प्रदान करके किसानों को आजीविका सहायता भी प्रदान करती है।

समय पर पुनर्भुगतान के लिए प्रोत्साहन: समय पर अपना ऋण चुकाने वाले किसान कैशबैक या ब्याज दरों में कमी के रूप में प्रोत्साहन के पात्र हैं।

कुल मिलाकर, राजस्थान कृषक साथी योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी आय और आजीविका में सुधार के लिए व्यापक सहायता प्रदान करना है।

राजस्थान में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना पात्रता (Eligibility)

  • मूल निवासी राजस्थानी किसान भाई कार्यक्रम में नामांकन के लिए पात्र होंगे।
  • वे किसान भाई जो पहले से ही विकलांग हैं, उन्हें भी कार्यक्रम के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी।
  • किसान के गुजर जाने की स्थिति में किसान के बेटे, बेटी या पति-पत्नी को योजना का लाभ मिलना चाहिए।
  • कार्यक्रम के लाभों के लिए योग्य होने के लिए मृत या स्थायी रूप से अक्षम व्यक्ति की आयु 5 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

कृषक साथी योजना के लिए आवेदन हेतु दस्तावेज 

  1. पुलिस एफआईआर फोटोकॉपी
  2. मृत्यु की स्थिति में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र
  3. जब विकलांगता होती है, तो विकलांगता प्रमाण पत्र
  4. आयु प्रमाण पत्र की प्रति
  5. अनुविभागीय दंडाधिकारी की वाद स्वीकृति रिपोर्ट एवं केश विस्तार रिपोर्ट
  6. बीमा निदेशक ने अतिरिक्त प्रमाण का अनुरोध किया है।
yojana guidelineराजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना गाइडलाइन
होमपेजयहां क्लिक करें
अधिकारिक वेबसाइटयहां क्लिक करें

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदन प्रक्रिया (Application)

  • किसान भाइयों को योजना के लिए आवेदन करने और इसके लाभार्थी बनने के लिए सबसे पहले अपने क्षेत्र के कृषि विभाग को अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी और मूल प्रदान करनी होगी।
  • आपको इस योजना के लिए आवेदन पत्र कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर वहां काम करने वाले लोगों से प्राप्त करना होगा।
  • अब आपको योजना के आवेदन पत्र पर उपयुक्त स्थानों पर कुछ विवरण प्रदान करने होंगे।
  • उपयुक्त स्थानों में सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको राजस्थान कृषक साथी योजना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। यदि आप हस्ताक्षर नहीं करना चाहते हैं तो आप अंगूठे का निशान लगा सकते हैं।
  • अपने हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के बाद, आपको इस आवेदन के साथ किसी भी आवश्यक दस्तावेज की फोटोकॉपी शामिल करनी होगी।
  • अब आपको अपने पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो को निर्दिष्ट स्थान पर आवेदन में संलग्न करने के लिए गोंद का उपयोग करना होगा।
  • अब आपको कृषि विभाग में संबंधित अधिकारी को इस योजना के लिए आवेदन देना होगा।
  • संबंधित अधिकारी अब आपके आवेदन की समीक्षा करेंगे और आपके सभी सहायक दस्तावेजों को सत्यापित करेंगे।
  • यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो आपका नाम राजस्थान कृषक साथी योजना में शामिल किया जाएगा।
  • उसके बाद, आप इस योजना के तहत दावा दायर कर सकते हैं और मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में इलाज के लिए भुगतान करने के लिए प्रदान की गई धनराशि का उपयोग कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर

इस कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने अभी तक कोई हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं किया है। इस तथ्य के बावजूद कि सरकार ने कार्यक्रम के लिए एक आधिकारिक ईमेल आईडी प्रदान की है। इस प्रकार आप योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आधिकारिक मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं।

 FAQ 

योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या है?

उत्तर: किसान जो राजस्थान के निवासी हैं और जिनके पास राज्य में भूमि है, वे योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ क्या हैं?

उत्तर: यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए बीमा कवरेज के साथ-साथ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 50,000 प्रति वर्ष।

योजना के लिए किसान कैसे आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर: किसान योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

योजना के लिए आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

उत्तर: योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है: आधार कार्ड, भूमि स्वामित्व के कागजात, बैंक खाते का विवरण और हाल ही में पासपोर्ट आकार की तस्वीर।

योजना की अवधि क्या है?

Ans: यह योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शुरू की गई है, और इसकी अवधि सरकार द्वारा इसकी सफलता और प्रभाव के आधार पर तय की जाएगी।

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